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पंजाब सरकार ने लंगर, कम्यूनिटी किचेन की दी इजाजत, अनलॉक-1 पर जारी किया विशेष दिशा-निर्देश

पंजाब सरकार ने लंगर, कम्यूनिटी किचेन की दी इजाजत, अनलॉक-1 पर जारी किया विशेष दिशा-निर्देश


पंजाब सरकार ने लंगर को भी दी मंजूरी, कहा- आदेश के तहत खाने और प्रसाद के वितरण में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा।




पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें प्रसाद के वितरण और लंगर-सामुदायिक रसोईघरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, लोगों को खाना देते समय केंद्र की गाइडलाइंस के तहत ही साफ-सफाई से जुड़े एहतियात बरतना जरूरी होगा।
बता दें कि एक दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से लंगर और प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध का मुद्दा सरकार के सामने उठाने के लिए कहा था। हालांकि, इसके 24 घंटे के अंदर ही पंजाब सरकार ने गाइडलाइंस की दोबारा समीक्षा की और लंगर-प्रसाद वितरण पर कोई प्रतिबंध की बात न मिलने के बाद इन्हें शुरू करने का आदेश जारी कर दिया।
आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में सामुदायिक रसोईघर, लंगर और धार्मिक स्थलों पर प्रसाद वितरण की सुविधा शुरू की जा रही है। हालांकि, इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम और खाना बनाने और उसे बांटने के दौरान कोरोना से जुड़ी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। गौरतलब है कि सरकार ने अनलॉक-1 के तहत 8 जून से ही धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दे दी है। हालांकि, पहले दो दिन कई जगहों पर मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों को बंद ही रखा गया। जिन जगहों पर भी धार्मिक स्थल खुले, वहां काफी भीड़ नजर आई।
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, धार्मिक स्थलों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूरी होगा। इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की ही रहेगी। इसके अलावा इन जगहों पर नियमित सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा एक समय पर धर्मस्थल के अंदर 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर के अंदर सिर्फ ऐसे लोगों को जाने की छूट होगी, जिनमें कोरोना से जुड़े लक्षण नहीं हैं।

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